18 साल से कम उम्र की लड़कियों की कर रहे थेशादी, प्रशासन-पुलिस टीम ने रुकवाए ‘बाल विवाह’

Sgnr~bal vivah

सीमा सन्देश # श्रीगंगानगर

चाइल्ड हेल्पलाइन को विगत दिवस सूचना मिली कि पुलिस थाना रावला एवं पुलिस थाना समेजा कोठी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर तीन नाबालिग बालिकाओं के बाल विवाह कराए जा रहे हैं। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक रेणू खैरवा ने बताया कि सूचना मिलते ही जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देश पर घड़साना के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पूनिया, राजस्व पटवारी, रायसिंहनगर तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा एवं समेजा कोठी नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार पुलिस जाब्ते के साथ बाल विवाह होने वाले स्थान ढाणी 14 पीटीडी समेजा एवं 12 केएनडी रावला पहुंचे। टीम के मौके पर पहुंचने पर दोनों स्थानों पर बालिकाओं के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। टीम ने बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के प्रमाण मांगे, जिस पर परिजनों ने आठवीं एवं दसवीं कक्षा की अंकतालिकाएं प्रस्तुत कीं। जांच में दो बालिकाओं की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई, जबकि एक बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण पाई गई। छोटी उम्र में बेटी की शादी करना सही नहीं : राजीव जाखड़

चाइल्ड लाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा के अनुसार राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह के अधीक्षक राजीव जाखड़ ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। प्रशासन ने बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक विवाह नहीं करने के लिए परिजनों व रिश्तेदारों को पाबंद किया है तथा मौके पर फर्द बनाकर परिवार व रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। तहसीलदार द्वारा मौके की निगरानी के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व बीट पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.