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RIICO-LSG से 31 करोड़ का मुआवजा वसूलने के आदेश

जयपुर

अलवर जिले के भिवाड़ी में उद्योगों और सीवरेज का पानी बिना ट्रीट कर हरियाणा में छोड़ने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। NGT ने RIICO (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कॉमन इंफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) पर ZLD (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) नहीं लगाने पर नाराजगी जताई। RIICO और स्वायत्त शासन विभाग (LSG) को 31 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को एक महीने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि RIICO के अफसर अपनी बला टालना चाहते हैं।

भिवाड़ी में समय पर 5 एसटीपी नहीं बनाने पर स्वायत्त शासन विभाग से 22.33 करोड़ रुपए का मुआवजा वसूला जाएगा। औद्योगिक कचरे के लिए RIICO और भिवाड़ी नगरपालिका को मिलकर 1.45 करोड़ का मुआवजा जमा करवाना होगा। CETP के पानी के रियूज पर RIICO को 6.72 करोड़ और CETP पर 1 करोड़ का मुआवजा जमा करवाना होगा।

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