नई दिल्ली
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच कर रहा है। इस जांच को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में नई अपील दाखिल की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह CCI की जांच को हरी झंडी दे दी थी। दोनों कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी व्यवहार विरोधी (anti-competitive behaviour) का आरोप है।
दोनों कंपनियों ने अलग-अलग याचिका दाखिल की
जानकारी के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने बुधवार को देर शाम अपील दाखिल की है। वहीं, अमेजन इंडिया ने गुरुवार सुबह अपील दाखिल की है। इन दोनों अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग अपील दाखिल की है। कोर्ट दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई कर सकता है। हालांकि, दोनों अपीलों को जोड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।
CCI ने पिछले साल जनवरी दिया था जांच का आदेश
CCI ने पिछले साल जनवरी में अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया था। CCI ने कहा था कि कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 26(1) के तहत जांच करने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सबूत मौजूद हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और दिल्ली व्यापार महासंघ (DVM) ने अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ सेलर्स को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ही CCI ने जांच का आदेश दिया था।
जेफ बेजोस की भारत यात्रा से पहले दिया था जांच का आदेश
अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस 2020 में बिजनेस ट्रिप पर भारत आए थे। उनकी इस यात्रा से कुछ दिन पहले ही CCI ने जांच का आदेश दिया था। फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया ने फरवरी 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ CCI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अक्टूर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला देने के बजाए मामले को वापस कर्नाटक हाईकोर्ट भेज दिया था।