कोलकाता। ईडी ने डेल्टा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के मामले में 15.47 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। साथ ही गुरुवार को पीएमएलए के तहत विशेष अदालत में अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया गया। ईडी की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। आरोप है कि कंपनी ने नियमित वेतन कटौती के बावजूद कर्मचारियों की पीएफ राशि ट्रस्ट या पीएफ अधिकारियों को जमा नहीं की। डेल्टा को ईपीएफ अधिनियम के तहत पीएफ ट्रस्ट चलाने की छूट मिली थी, लेकिन प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को ही ट्रस्टी बनाया, जिनके पास कोई स्वतंत्र निर्णय क्षमता नहीं थी। ईडी के अनुसार, छूट रद्द होने के बाद भी कंपनी ने वेतन से पीएफ काटना जारी रखा और उसे अन्य गैर-स्वीकृत कार्यों जैसे ऋण चुकाने, संपत्ति खरीद और व्यावसायिक खर्चों में खर्च किया। यह घोटाला लगभग 800 श्रमिकों को प्रभावित करता है।
डेल्टा लिमिटेड की 15.47 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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