- रसद विभाग की रावलामण्डी में छापेमारी, 640 लीटर अवैध पेट्रोल डीजल जब्त
श्रीगंगानगर। जिले के रावला मण्डी क्षेत्र में अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री की शिकायत पर जिला रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक ट्रांसपोर्ट फर्म की दुकान से करीब 640 लीटर डीजल और पेट्रोल जब्त किया गया। यह डीजल-पेट्रोल बिना किसी लाइसेंस के खुलेआम बेचा जा रहा था। रसद विभाग की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिला रसद अधिकारी कविता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। टीम में प्रवर्तन अधिकारी तारामणी परिहार और धर्मपाल शामिल थे।
जिला रसद अधिकारी कविता ने बताया कि रावला मण्डी रोड पर स्थित गोदारा ट्रांसपोर्ट की दुकान पर दबिश दी। दुकान पर उस समय सोनू सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी खानुवाली मिला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि दुकान पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री की जाती है। उसने बताया कि यह दुकान लोकेश कुमार पुत्र शिवप्रकाश गोदारा निवासी 12 केएनडी, रावला मण्डी की है।
जांच के दौरान दुकान के बाहर 8 बड़े प्लास्टिक ड्रमों में 620 लीटर डीजल और एक लोहे की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल मिला। साथ ही चार लोहे के माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर क्षमता), तीन कीप, एक हस्तचालित पंप, एक हिसाब-किताब का रजिस्टर और एक क्यूआर कोड भी बरामद किया गया। टीम ने जब डीजल-पेट्रोल से जुड़े दस्तावेज जैसे अनुज्ञापत्र, बिल और भंडारण स्वीकृति पत्र मांगे तो सोनू सिंह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर ही समस्त अवैध सामग्री को जब्त कर लिया और इसे सोनू सिंह की उपस्थिति में जाखड़ फीलिंग स्टेशन, रावला मण्डी के आईओसीएल पेट्रोल पंप के मैनेजर विकास कुमार को सुपुर्द किया। विभाग ने स्पष्ट किया कि जब भी राज्य सरकार या न्यायालय इसकी मांग करेगा, सामग्री उसी स्थिति में प्रस्तुत की जाएगी।
फर्म के मालिक लोकेश कुमार द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल का संग्रहण, परिवहन और विक्रय किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धाराओं का सीधा उल्लंघन है। इस आधार पर फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
दुकान में चल रहा था अवैध ईंधन का कारोबार

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