Sunday, February 9निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

69-ए और 60-सी के बीच उलझे सैकड़ाें पट्‌टे

बीकानेर

प्रशासन शहराें के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा पट्टे बनाने की आपाधापी में नगरीय विकास विभाग रोज नए आदेश जारी कर रहा है। लेकिन बिना समीक्षा पट्टाें से जुड़े आदेश जारी होने से सैकड़ाें पट्टे फंस गए हैं। 23 सितंबर काे जारी नए आदेश के तहत 60-सी के तहत यूआईटी काे पट्टे देने के अधिकार वाले मामले में अब तक नाेटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।

इस वजह से कई काॅलाेनी के लाेग पट्टाें से वंचित हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत चार मई 2015 काे नगर पालिका क्षेत्र में गैर कृषि भूमि धारित व्यक्ति अगर पुराना पट्टा सरेंडर करता है ताे उसे 69-ए का पट्टा दिया जाए। इस आदेश में नगर निगम क्षेत्र था लेकिन 23 सितंबर 2021 काे स्वायत्य शासन विभाग के विधायी प्रारूपगण विभाग के ग्रुप दाे की ओर से आदेश आया कि 1959 के नियम के तहत पुराने पट्टे सरेंडर करने पर यूआईटी 60-सी के पट्टे जारी करेगी।

60-सी और 69-ए के पट्टाें की कंडीशन एक जैसी ही है। गंगाशाही पट्टे सरेंडर करने पर पहले निगम काे 69-ए के पट्टे देने थे लेकिन 23 सितंबर काे 60-सी के आदेश यूआईटी क्षेत्र में लागू हाेने से परेशानी बढ़ गई। हैरानी की बात ये है कि इस आदेश के बाद इसके नियम-उपनियम और काेई नाेटिफिकेशन जारी नहीं हुआ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *