- 25-45 किमी प्रति घंटे तक तय की गई वाहनों की रफ्तार; उल्लंघन पर कटेगा चालान
बीकानेर। बीकानेर में अब शहर के भीतरी इलाकों में भी वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगेगी। अब तक केवल नेशनल हाईवे पर ही तेज रफ्तार वाहनों के चालान कटते थे, लेकिन अब शहर के भीतरी क्षेत्रों में भी तय स्पीड से तेज चलने वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा।
जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
क्षेत्र के हिसाब से तय की गई स्पीड लिमिट
25 किमी प्रति घंटा: शहर के परकोटे के भीतर (कोटगेट के अंदर), पुराना रिहायशी एरिया, नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर व भीनाशहर क्षेत्र।
30 किमी प्रति घंटा: केईएम रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, पीबीएम हॉस्पिटल रोड, म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क क्षेत्र, जूनागढ़ से कीर्ति स्तंभ होते हुए भीमसेन सर्किल तक का क्षेत्र।
45 किमी प्रति घंटा: नगर निगम क्षेत्र में नोखा रोड, जैसलमेर रोड, श्रीगंगानगर रोड और पूगल फांटे से शोभासर वाया सब्जी मंडी रोड।
दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक
यातायात विभाग अब इन निर्धारित गति सीमाओं का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर सकेगा। यह कदम शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
बीकानेर में भीतरी इलाकों में भी स्पीड लिमिट लागू

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