- कोर्ट ने पीड़ित को 7 लाख देने को कहा; पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को कल दोषी ठहराया था
मैसूरु। तस्वीर 31 मई, 2024 की है, जब गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया गया था।
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व खऊर सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुमार्ना लगाया। साथ ही पीड़ित को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
कोर्ट ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था। रेवन्ना ने कोर्ट में कम सजा देने की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
दरअसल, रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमेंरेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल 4 मामले दर्ज हैं। इनमें से यह पहला केस है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।
प्रज्वल पर कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोप पिछले साल प्रज्वल रेवन्ना का नाम कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद चर्चा में आया था। उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। उनके खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों से जुड़े अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पिछले साल, रेवन्ना के सोशल मीडिया पर 2,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में रेवन्ना ने कर्नाटक की हासन संसदीय सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अपनी सांसदी नहीं बचा सका। उसके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद खऊर ने उसे पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।
प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्र कैद

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