एसआई भर्ती मामले में 26 मई तक फैसला नहीं लिया तो होंगे गंभीर परिणाम, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आखिरी मौका

एसआई भर्ती मामले में 26 मई तक फैसला नहीं लिया तो होंगे गंभीर परिणाम, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आखिरी मौका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चर्चित रक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 26 मई तक का समय दिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तय समयसीमा तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि इस विषय पर निर्णय लेने के लिए 21 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक बुलाई गई है. इससे पहले 13 मई को प्रस्तावित बैठक देश की सुरक्षा स्थिति और मंत्रियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी थी. अब सरकार को 26 मई तक अदालत को यह बताना होगा कि रक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा या नहीं.
सीधी जिम्मेदारी अधिकारियों और विभाग पर होगी
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है, तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. भर्ती की वैधता को लेकर उठे सवालों पर अंतिम समय सीमा तय करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि यदि सरकार असमर्थ रहती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग पर होगी.
सरकार नहीं ले पा रही कोई फैसला
गौरतलब है कि रक भर्ती 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से यह मामला लगातार विवादों में है. एक ओर जहां कई अभ्यर्थी प्रक्रिया के रद्द होने से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं ले पाई है. अब सबकी निगाहें 21 मई की सब-कमेटी बैठक और 26 मई को कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं.

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