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हरियाणा में दिखी सख्ती; DC भी चैकिंग के बाद गए अंदर, नहीं दिखाने वालों को मौके पर लगाई वैक्सीन

करनाल/हिसार

देश में कोरोना महामारी फिर से पांव पसारने लगी है। इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में वैक्सीनेशन के बिना एंट्री बैन कर दी है। आम आदमी हो या डीसी, एसपी, डीएसपी सभी के लिए कार्यालयों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी को भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाए बिना सरकारी कार्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। आदेशानुसार, सार्वजनिक स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा, जिनके कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है या फिर पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज का समय शेष है। नियमों की पालना न करने वालों को 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक का चालान है। यदि संस्थाएं इन आदेशों की पालना नहीं करती तो उन पर 5 हजार रुपए का चालान है। इसके अतिरिक्त होटल, बसें, रेलवे या बाजारों में उनके घूमने पर भी प्रतिबंध है। यह आदेश एक जनवरी से लागू हुआ था। परंतु दो दिन छुट्‌टी होने के कारण सरकारी कार्यालय बंद थे। इसलिए 3 जनवरी से आदेश लागू हुए और इस आदेश का पालन भी किया गया।

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