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हत्या प्रयास के मामले में पांच साल का कारावास

  • न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक ने सुनाया फैसला
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक हनुमानगढ़ रवि प्रकाश सुथार ने हत्या प्रयास के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दो जनों को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 9 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रिछपाल सिंह चहल ने पैरवी की। प्रकरण 2019 का जंक्शन पुलिस थाना का है। प्रकरण के अनुसार रशीद अहमद निवासी रोड़ांवाली ने 29 अक्टूबर 2019 को जंक्शन पुलिस थाना में प्रार्थना-पत्र सौंपकर बताया कि उसके बेटे आबिद के साथ अल्ला रखा और आलम ने लोहे की रॉप और कापे से वार कर गंभीर चोटें मारी। आबिद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी अल्ला रखा पुत्र हनीफ और आलम पुत्र नूर नबी निवासी रोड़ांवाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद आईपीसी की धारा 307, 323, 341, 325, 34 में अपराध प्रमाणित मानकर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाह न्यायालय में परीक्षित करवाए गए और 20 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक हनुमानगढ़ रवि प्रकाश सुथार ने आरोपी अल्ला रखा और आलम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्हें आईपीसी की धारा 323 में 6 माह कारावास, 1 हजार रुपए जुर्माना, धारा 325 में 2 साल कारावास, 3 हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 में 1 माह कारावास, 500 रुपए जुर्माना, धारा 307 में 5 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 9 हजार 500 रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।