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सिक्किम में लगा 16 घंटे का नाइट कर्फ्यू, एक से दूसरे जिले में जाने पर भी लगी रोक

गंगटोक

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सख्त उपाय अब सभी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में 6 मई से 16 मई तक के लिए 16 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू शाम को 5 बजे शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सभी निजी और सरकारी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जरूरी चीजों की सप्लाई में लगे वाहनों को सुबह 5 बजे से 8:30 के दौरान मूवमेंट की परमिशन होगी।

सिक्किम सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘राज्य में 6 से 16 मई के दौरान प्रतिबंध लागू रहेंगे। सभी निजी और सरकारी वाहनों के मूवमेंट पर रोक होगी। रांगपो, मेल्ली, रेशी, रामन, हाथिचिरे, एनटीपीसी चेक पोस्ट पर सभी वाहनों को रोका जाएगा। सिर्फ सेना, सुरक्षाकर्मियों और अन्य जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को ही आवाजाही की छूट होगी।’ कोरोना की पहली लहर में ज्यादा प्रभावित नहीं हुए पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस बार भीषण कहर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते दिल्ली से लेकर मणिपुर तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अब सिक्किम सरकार ने भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है।

इस बीच बंगाल में भी सीएम ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ लेते ही कोरोना से निपटने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा, ‘कोविड-19 के हालात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबिक दफ्तर में 50 फीसदी ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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