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लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारित हुए प्रकरण

  • इस साल की पहली राष्टÑीय लोक अदालत आयोजित
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए शनिवार को जिला विधिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार इस साल की पहली राष्टÑीय लोक अदालत का आयोजन जिले भर में हुआ। इसमें राजस्व और न्यायिक अदालतों के लंबित प्रकरणों के साथ प्री-लिटिगेशन के मामले और विवाद के हजारों प्रकरण निपटाए गए। लोक अदालत के लिए सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र में कार्य करने के लिए 9 बैंचों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में आयोजित राष्टÑीय लोक अदालत में भी आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से हजारों विवाद निपटाए गए। लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, चेक से संबंधित मामले धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भरण-पोषण के विवाद/बच्चों की अभिरक्षा के प्रकरण/घरेलू हिंसा, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 482 सीआरपीसी के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनिय के अलावा), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले (सीमा ज्ञान, नामान्तरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, पैमाइश, डिविजन आॅफ होल्डिंग एवं रास्ते के विवाद सहित) वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण, नगर निगम आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी, रेल्वे क्लेम सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य विवाद सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विर्निदिष्ट पालना के दावे), फसल बीमा योजना व अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथोरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित प्रकरणों को शामिल किया गया।