Monday, February 17निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

रीट लेवल-1 में बीएड अभ्यर्थी अयोग्य:9 लाख अभ्यर्थी लेवल-1 से बाहर, हाईकोर्ट ने BSTC अभ्यर्थियों को ही माना योग्य

जोधपुर

बीएसटीसी-बीएड विवाद मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 में BSTC वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है, यानी लेवल-1 में शामिल हुए 9 लाख अभ्यर्थियों को इससे बाहर कर दिया गया है। अब यह पद केवल BSTC योग्यताधारी से ही भरा जाएगा।

इससे पहले बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने तीन दिन रोजाना ढाई से तीन घंटे तक सुनवाई की। इस मामले में राजेन्द्र चोटिया व अन्य लोगों ने याचिका लगाई थी। याचिका में BSTC अभ्यर्थियों ने लेवल-1 से बीएड धारकों को बाहर करने और BSTC अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट में NCTE के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंड पीठ में मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने NCTE का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *