सीमा सन्देश न्यूज
श्रीगंगानगर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। अभियान को सफल बनाने और लोगों को उनके भूखण्ड का मालिकाना हक देने के लिए सरकार लगातार नियमों में राहत प्रदान कर रही है। इसी के तहत सरकार ने 69 ए के तहत बनने वाले पट्टों में काफी सरलीकरण कर दिया है।
अभियान के तहत 2018 से पूर्व में दस्तावेज मान्य होगी। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अकृषि भूमि पर विकसित हो चुकी कॉलोनियों/ मोहल्लों में निर्मित भवन के लिए दस्तावेजों में रियायत प्रदान की है। इसमें किराएदार होने पर दस्तावेज मान्य नहीं किए गए है। इसके अलावा 69 ए के तहत स्वयं के/परिवार के रहवास के 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व के बिजली बिली/ पानी के बिल, 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम एवं मोहल्ला/ कॉलोनी, पूर्व का निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज कोई प्रविष्टि जैसे यूडी टैक्स/गृह कर और आवेदित भूखण्ड के आस-पड़ौस/ मोहल्ला/कॉलोनी के दो व्यस्क व्यक्तिायों के शपथ पत्र और फोटो जिसमें उनके 2018 से पूर्व के निवास का उल्लेख हो। बस इन्हीं दस्तोवजों के आधार पर ही फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं जिस भूखण्ड के लिए फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन किया जाना है। उस पर निर्माण अनिवार्य होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। इसके अलावा अकृषि भूमि जिसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। परन्तु मौके पर 31 दिसम्बर 2018 से पूर्व का रहवास और निर्माण है। ऐसी स्थिति में 21 अप्रेल 2022 को जारी आदेश के अनुसार मान्य दस्तावेजों में से वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्मित क्षेत्र सहित अधिकतम 300 वर्ग मीटर तक का फ्री होल्ड पट्टा जारी हो सकेगा।