नई दिल्ली
बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है। टैक्स रिटर्न के नियमों (ITR Rule) में राहत देते हुए सरकार ने 2 साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कम टैक्स फाइलिंग की स्थिति में रिवाइस टैक्स फाइलिंग विंडो असेसमेंट के साल से दो साल तक खुली रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर में कुछ जानकारी देना भूल जाता है या फिर कोई जानकारी छूट जाती है तो वो उसे अगले 2 साल में सुधार या अपडेट कर सकता है।