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बच्चों और मां-बाप के नाम प्रॉपर्टी करने पर रजिस्ट्री मुफ्त:स्टाम्प ड्यूटी के बचेंगे 81 हजार रुपए तक; जानें- कितनी रेट तक होगा फायदा

जयपुर. यदि आप अपने मां-बाप को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की सोच रहे तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर आप को 80 हजार रुपए तक का फायदा हो सकता है।

दरअसल, शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत की ओर से हुई बजट घोषणा में स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई है। ऐसे में इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। ये नियम अगले साल से लागू होगा।

दरअसल, बजट घोषणा के मुताबिक अगले साल अगर कोई पुत्र या पुत्री अपने बुजुर्ग माता-पिता को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो उनसे इस ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी।

इतना ही नहीं यदि बुजुर्ग माता-पिता अपने बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो उस पर भी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री का शुल्क देना होगा।

गहलोत बजट की इस घोषणा के बाद 25 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 81,250 रुपए बचेंगे।

समझे कैसे होगी 80 हजार रुपए की बचत
यदि कोई बेटा या बेटी अपने 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के माता-पिता को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसकी मार्केट वैल्यू (डीएलसी के अनुसार) 25 लाख रुपए बनती है। ऐसे में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कुल 1 लाख 6,250 रुपए का खर्च आता है।

इसमें 2.5 फीसदी की दर से 81250 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी, जबकि एक फीसदी की दर से 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है।

बजट घोषणा के बाद 2.5 फीसदी की दर से 81250 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। केवल 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क के देने पड़ेंगे।

इसी तरह 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के माता-पिता अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें भी आने वाले समय में इतना ही फायदा होगा।

इस बजट में दिव्यांगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद करने या उसका ट्रांसफर करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी में 1 फीसदी की छूट दी है।

इस बजट में दिव्यांगों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद करने या उसका ट्रांसफर करने पर भी स्टाम्प ड्यूटी में 1 फीसदी की छूट दी है।

अभी इस पर 5 फीसदी की रेट से स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो अगले साल से कम करके 4 फीसदी वसूल की जाएगी।

इस तरह इन कैटेगरी के व्यक्तियों के नाम भी प्रॉपर्टी खरीद या ट्रांसफर (25 लाख रुपए मूल्य की) पर 32500 रुपए तक की बचत होगी।

फ्लैट पर दी गई छूट की अवधि
गहलोत सरकार ने 2 साल पहले प्रदेश में 50 लाख रुपए तक की कीमत वाले फ्लैट की खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 4 फीसदी किया था।

ये अवधि इस साल 31 मार्च को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इस अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

अब ये छूट 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। इस छूट से 50 लाख रुपए कीमत का फ्लैट खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी के पेटे 1.30 लाख रुपए का फायदा होता है।