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नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्र कैद:9 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

चित्तौड़गढ़. नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 45 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है। 9 साल पुराने मामले में फैसला पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने सुनाया है। मामले में तीन आरोपियों को 2019 में सजा सुनाई जा चुकी है।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर शोभालाल जाट ने बताया कि सदर थाना चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 23 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि 16 साल की नाबालिग लड़की कॉलेज में पढ़ती है। 20 अप्रैल को वह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। जब उसके कॉलेज में पढ़ने वाले फ्रेंड से पूछा। फ्रेंड ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल हुआ करता था, जिसमें 2 सिम थी।
2019 में 3 आरोपियों को मिली सजा
पुलिस ने मोबाइल के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में 4 लोगों के नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने सवाई माधोपुर निवासी धर्मेंद्र पुत्र किशन लाल मीणा, अलवर निवासी हरीश कुमार पुत्र किशन लाल जाटव और रावतभाटा निवासी ज्योति सेन पुत्री एच.राजू सेन को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। इसके बाद पोक्सो कोर्ट ने 16 अप्रैल 2019 को तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी थी।
मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा
मामले में फरार मुख्य आरोपी हिंडौन,करौली निवासी धरमू उर्फ धर्मेंद्र पुत्र रामरतन मीणा को पुलिस ने 25 अगस्त 2020 में गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ 12 गवाह, 12 डाक्यूमेंट्स पेश किए। पोक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 47 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया।