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चेक पर नंबर पहचानने में SBI की बड़ी चूक, 85 हजार रुपये का देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक- भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को एक चूक की वजह से 85 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यह मामला 6 हजार रुपये के एक चेक से जुड़ा है। इस मामले में एसबीआई ने चेक को अस्वीकार कर दिया था। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला।

क्या है मामला: दरअसल, हुबली के सरकारी पीयू कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर वादीराजाचार्य इनामदार ने तीन सितंबर, 2020 को अपने बिजली बिल के लिए हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) को 6,000 रुपये का एसबीआई का चेक जारी किया। एचईएससीओएम का केनरा बैंक में खाता था और इसलिए चेक को मंजूरी के लिए कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के हलियाल में एसबीआई शाखा में भेजा गया था।

9 और 6 के चक्कर में फंसे: चेक पर अंक समेत सभी जानकारी कन्नड़ भाषा में भरी गई थी। हलियाल में एसबीआई शाखा ने चेक पर लिखे कन्नड़ अंक ‘नौ’ को ‘छह’ समझकर चेक को अस्वीकार कर दिया। जबकि अंक नौ ही था। यह अंक माह के लिए लिखा गया था, जो सितंबर को दर्शाता है, लेकिन बैंक ने इसे जून माह समझ लिया, और चेक को स्वीकार नहीं किया।